सूचना नहीं देने पर नाहड़ बीईओ को आयोग ने किया तलब
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने नाहड़ के खंड शिक्षा अधिकारी को 18 जनवरी को तलब किया है। इस संबंध में नाहड़ खंड शिक्षा अधिकारी सूचना देने पर साफ इनकार किए जाने का आरोप है, जिसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग को की गई थी।
गांव मसीत निवासी कृष्ण देव ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जुलाई 2018 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लूला अहीर के पूर्व प्राचार्य के खिलाफ सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतें और उनकी हुई जांच के संबंध में ब्योरा मांगा था। अधिनियम के तहत एक माह बाद भी जानकारी नहीं दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारी द्वारा उनको इस संबंध में जानकारी देने से साफ मना कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग के आयुक्त सुखबीर गुलिया के सामने अपील की। इस पर आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी को 18 जनवरी को तलब किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि लूला अहीर स्कूल के तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ गांव निवासी एक व्यक्ति ने सीएम विंडो में शिकायत की थी। इस संबंध में हुई जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब आरटीआई से जवाब मांगा गया तो जानकारी भी नहीं दी गई।