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करनाल में करोड़ों का गबन मामला: पूर्व प्रधान और प्रबंधक की संपत्ति कुर्क, 160 खाताधारकों से धोखाधड़ी का मामला

Mon, 12 Oct 2026 07:25 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, करनाल

सार

2.14 करोड़ के गबन मामले में दी न्यू करनाल को-ऑपरेटिव मल्टी पर्पज सोसायटी लिमिटेड के पूर्व प्रधान भगवान सिंह गिल और प्रबंधक मीनू खन्ना की संपत्ति कुर्की का आदेश हुआ है।
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करोड़ों के गबन मामले में कुर्की के आदेश - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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लोगों से ऋण और जमापूंजी के नाम पर 2.14 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दी न्यू करनाल को-ऑपरेटिव मल्टी पर्पज सोसायटी लिमिटेड के पूर्व प्रधान भगवान सिंह गिल और प्रबंधक मीनू खन्ना की संपत्ति कुर्की का आदेश हुआ है। 

यह आदेश सहकारी समितियां कार्यालय की सहायक रजिस्ट्रार अदिति संगर ने 2023 में हुए गबन में हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 की धारा 111 के तहत दिए हैं। विभागीय जांच के दोनों गबन के लिए जिम्मेदार पाए गए। विभाग के अनुसार, दोनों के पास मल्टीपर्पज सोसायटी यानी शिक्षा या परिवहन समिति व खाद बीज विक्रेता सोसायटी बनाने का अधिकार था लेकिन इन्होंने बैंक सोसायटी बनाकर 160 खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी की। 

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उन्हें कई तरह के ऋण और जमा राशि व विदेश भेजने के नाम पर डिपॉजिट कराकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया, जबकि यह कार्य इनकी सोसायटी का नहीं था। सहायक रजिस्ट्रार अदिति संगर ने बताया कि मामला सामने आने के बाद दोनों को अब तक कुल 18 नोटिस जारी किए गए थे, इसके बाद भी उनकी ओर से गबन राशि जमा नहीं कराई गई तो अब कार्रवाई की गई है। 

संपत्ति कुर्की के आदेश का पत्र हरियाणा और पंजाब के सभी उपायुक्त, डीआरओ, तहसीलदार को भेजा गया है ताकि वे अपनी किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर या बेच न पाएं। दोनों के नाम दर्ज संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क करने का आग्रह किया गया है। सोसायटी को 2024 में बंद करने के बाद से उनके बैंक खाते भी फ्रीज किए हुए हैं।

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