माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। युवक की पिटाई कर मोबाइल फोन छीनने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रहमान उर्फ सलीम और राहुल निवासी गीता कॉलोनी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना चांदनीबाग क्षेत्र के राज गार्डन में शादी समारोह के दौरान फूलों की सजावट का काम करने आए मुशरफ निवासी माईजी कॉलोनी, देवी मंदिर ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वह गार्डन से कुछ दूरी पर शौच के लिए गया था। इसी दौरान एक युवक ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जबकि दूसरे ने उसकी जेब से मोबाइल फोन छीन लिया।
सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान रहमान उर्फ सलीम और राहुल के रूप में हुई। जांच के दौरान पता चला कि रहमान किसी अन्य मामले में जेल में बंद था। पुलिस ने 19 जनवरी 2024 को उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की और अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया। वहीं छह मार्च 2024 को राहुल को भी प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने उससे 500 रुपये बरामद किए।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई।
दोषी राहुल। अभियोजन- फोटो : samvad