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Panipat News: चरस तस्करी के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद, दो-दो लाख का लगाया जुर्माना

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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशा तस्करी के आरोपियों इसराइल व इनाम निवासी नंगला राई खेड़ा थाना कैराना शामली को दोषी करार दिया है। अदालत से दोनों को 20-20 साल की कठोर कैद और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि दो मार्च 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई कुलदीप ने चांदनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ आदर्श नगर गली नंबर पांच में गश्त कर रहे थे। उसी समय एक युवक हाथ में पॉलीथिन लेकर आता दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने आरोपी इसराइल को हिरासत में लेकर तलाशी ली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.25 किग्रा चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया।
पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने गांव के इनाम से 60 हजार रुपये में चरस खरीदकर लाया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आरोपी इनाम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायिक हिरासत में दाखिल किया था।
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विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने दोनों आरोपी इसराइल ओर इनाम को दोषी करार दिया। दोषियों को 20-20 साल की कैद और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पौड़ी गढ़वाल के कासिफ से खरीदी थी चरस
पूछताछ में आरोपी इनाम ने बताया था कि उसने पौड़ी गढ़वाल के काशिफ से 45 हजार रुपये में 1.25 किग्रा चरस खरीदी थी। जिसे बाद में 60 हजार रुपये में इसराइल को बेच दिया था। इसराइल आगे छोटे-छोटे तस्करों को चरस सप्लाई करने का काम करता है।
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