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Panipat News: सीआईए की टीम पर फायरिंग के दो दोषियों को पांच-पांच साल और शराब ठेका सेल्समैन से लूट में 10-10 साल की सजा

Sat, 31 Jan 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की काेर्ट ने दो दोषियों को सीआईए-2 की टीम पर फायरिंग करने पर पांच-पांच और शराब ठेके के सेल्समैन से पिस्तौल के बल पर लूट के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। दोनों दाेषी आकाश उर्फ गुड्डू और कपिल उर्फ आशु ने 16 सितंबर 2019 काे मुठभेड़ के दाैरान पुलिस पार्टी पर फायर किया था। दोनों छाजपुर गांव के पास शराब ठेके के सेल्समैन से पिस्ताैल के बल पर सात हजार रुपये की लूट में वांछित थे।
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सीआईए-2 में तैनात एएसआई अशाेक ने सनौली थाना पुलिस को शिकायत में बताया था कि 16 सितंबर 2019 काे टीम के साथ गांव नवादा पार के पास गश्त पर थे। उनको जलालपुर-2 व पत्थरगढ़ गांव के टी-प्वाइंट पर दो युवकों द्वारा कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े होने की सूचना मिली। वे दोनों पुलिस की गाड़ी देख पत्थरगढ़ यमुना बांध की तरफ भाग गए। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक के पीछे बैठे एक युवक ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायर किए। दोनों बदमाश रेत में बाइक फिसलने पर गिर गए। दोनों ने फिर से पुलिस पार्टी पर फायर किए। पुलिस ने फिर फायर किया तो उनके पैर में गोली लगी। आरोपियों ने अपनी पहचान कपिल उर्फ आशु निवासी हकीमपुरा, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी और आकाश उर्फ गुड्डू निवासी खेकड़ा ददवाडि़या पट्टी, बागपत यूपी के रूप में बताई। पुलिस ने उनसे दाे पिस्ताैल और दो कारतूस बरामद किए। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्हाेंने 27 जून 2019 काे रात करीब साढ़े 10 बजे छाजपुर के पास शराब ठेके के सेल्समैन के साथ पिस्ताैल के बल पर सात हजार रुपये की नकदी लूटी थी। पुलिस ने नारायणा गांव के श्याम कुमार की शिकायत पर सनाैली थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। श्याम कुमार ने बताया कि वह साेनू नरवाल के छाजपुर गांव के पास शराब ठेके पर सेल्समैन है। ठेके पर 27 जून काे रात करीब साढ़े 10 बजे दाे युवक पिस्तौल दिखा गल्ले से छह-सात हजार रुपये लूट ले गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की काेर्ट ने शुक्रवार को दोनों को दोनों मामलों में दोषी करार दिया। सीआईए-2 की टीम पर फायरिंग करने पर पांच-पांच और शराब ठेके के सेल्समैन से पिस्तौल के बल पर लूट के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है।
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