पानीपत। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति पिछले 20 वर्ष से ऐसी जमीन का वारिस है। जिसका उसे अब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उसे सरकार ने मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। इसमें उस व्यक्ति को सरकार के दिशा निर्देश और शर्तों पर खरा उतरना होगा। तभी वह मालिकाना हक का पात्र माना जाएगा।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश शर्मा ने बुधवार को बापौली, सनौली खंड व समालखा उपमंडल के अंतर्गत गांव के सरपंचों और पंचों को सरकार की इस योजना के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने इस बारे में ग्राम पंचायत और पंचों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति ही दावा कर सकता है। जिसके पास 20 वर्ष से काबिज रहने का पुख्ता सबूत हो। इसमें उसके पास बिजली बिल पानी कनेक्शन व अन्य कोई मजबूत दस्तावेज होना चाहिए जो यह साबित करता हो कि उक्त व्यक्ति 20 साल से इस जगह पर काबिज है।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने इस दौरान गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सरपंचों और पंचों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर फॉगिंग की आवश्यकता है। समय पर वहां पर फागिंग कराई जाए। इस मौके पर विभिन्न गांव के सरपंच और पंच मौजूद रहे।