पानीपत। गांजा तस्करी के आरोपी गौरव निवासी वधावाराम कॉलोनी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने दोषी को वाणिज्यिक मात्रा में दोषी मानते हुए 20 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि चार मई 2018 को किला थाने में एसआई दलबीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह टीम के साथ गश्त कर हे थे। उसी समय उन्हें सूचना मिली थी कि गौरव व उसका साला गोल्डी जावा कॉलोनी में अपने निर्माणाधीन मकान में गांजा बेच रहे हैं। गांजे की खेप मकान के पीछे गेहूं के खाली खेत में छुपा रखी है। टीम ने दबिश देकर गौरव और गोल्डी उर्फ अभिनव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पुलिस ने 115 किग्रा गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वह गांजा की खेप गोरखपुर के अपने एक अन्य साथी से लेकर आ रहे थे। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष एनडीपीएस एक्ट अदालत में हुई।