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Panipat News: निगम कोर्ट में हलफनामा पेश नहीं कर पाया गोल्डन ग्रुप का स्टे आगे बढ़ाया

Sat, 04 Oct 2025 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। नगर निगम गोल्डन ग्रुप को स्वास्तिक रोड स्थित गोल्डन टैरी टॉवल फैक्टरी को गिराने के मामले में सिविल कोर्ट में हलफनामा नहीं दे पाया। निगम ने इस मामले में स्टे को आगे बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 11 सितंबर को की जाएगी।
सिविल जज जूनियर डिवीजन विकास की कोर्ट में शुक्रवार को गोल्डन टैरी टॉवल फैक्टरी के गिरने के मामले में सुनवाई की। नगर निगम को शुक्रवार को हलफनामा जमा कराना था। नगर निगम से कोई भी अधिकारी पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर तय की है। ऐसे में फैक्टरी पर लगा स्टे आगे बढ़ा दिया है। फैक्टरी मालिक अक्षय चुघ ने बताया कि कोर्ट ने फैक्टरी पर स्टे मिला हुआ है। उन्होंने कोर्ट में अपनी बात को प्रमुखता के साथ रखा है। निगम अधिकारियों के खिलाफ आगे भी अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। नगर निगम के एडवोकेट सुशील गौड़ ने बताया कि वे किसी कारणवश कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। वे अगली तारीख में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। वहीं नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि फैक्टरी गिराने के मामले में एक्सईएन गोपाल कलावत और एटीपी दीपक राणा का पक्ष जाना गया है।
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यह है मामला

नगर निगम ने 19 सितंबर को गोल्डन ग्रुप की स्वास्तिक रोड स्थित गोल्डन टैरी टॉवल फैक्टरी के अगले हिस्से का करीब 10 फीट छज्जा तोड़ दिया था। निगम का दावा था कि इसमें अतिक्रमण किया गया। इसके अगले दिन आधी रात को फिर से जेसीबी लेकर पहुंचे। गोल्डन ग्रुप के मालिक वेदप्रकाश चुघ का आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों ने मनमर्जी से आधी रात को फैक्टरी तोड़ दी। उन्हाेंने बताया कि उनकी फैक्टरी की रजिस्ट्री 917 गज की है, जबकि उन्होंने 870 गज में ही निर्माण किया है। उन्होंने इस मामले में कोर्ट में केस दायर किया है। इसी मामले में विधायक प्रमोद विज और हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला प्रधान विनोद धमीजा के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई थी।
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