माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बीमारी में खर्च हुए क्लेम का पूरा पैसा अदा करने के मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को एक मौका दिया है। आयोग ने उपभोक्ता को 15 दिन में कंपनी की शर्तों को पूरा करने को कहा। साथ ही कंपनी को 45 दिन के अंदर क्लेम की धनराशि का निस्तारण करने के आदेश दिए।
पानीपत के तिलक ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उन्होंने स्टोर हेल्थ कंपनी से बीमा पॉलिसी ली थी। बीमा कवर राशि पांच लाख रुपये थी। मई 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती हुए। इसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उनका उपचार हुआ। उपचार में करीब 2.27 लाख रुपये का खर्च आया। उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। लेकिन, कंपनी ने मात्र 81,203 रुपये का ही भुगतान किया। 1.46 लाख की राशि यह कहकर रोक दी कि कुछ मेडिकल जांच रिपोर्ट और दस्तावेज़ जमा नहीं कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के चेयरमैन डॉ आरके डोगरा और सदस्य विनीत कौशिक ने आदेश दिए कि शिकायतकर्ता को 15 दिन में कंपनी की सभी शर्तों को पूरा करते हुए दस्तावेज जमा कराने के आदेश दिए। वहीं दस्तावेज जमा होने के बाद कंपनी को 45 दिन में क्लेम की धनराशि का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं।