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Panipat News: मोबाइल फोन लूटने के मामले में दोषी को 10 साल कैद

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पानीपत। मोबाइल फोन लूटने के मामले में आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बलराम ने सदर थाने में सितंबर 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि बाइक सवार दो बदमाश उनका मोबाइल फोन लूटकर ले गए हैं। पुलिस ने रहमान व उसके साथी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने गवाहों की गवाही और सूबतों के आधार रहमान को दोषी करार दिया। आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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