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Panipat News: हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद, आठ बरी

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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने लोहारी गांव में पांच साल पहले युवक की हत्या के एक मामले में सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में आठ लोगों को बरी कर दिया गया है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला थाना इसराना पुलिस के अंतर्गत लोहारी गांव का जुलाई 2020 का है। लोहारी गांव के राजेंद्र ने पुलिस को बताया था कि उनका गांव में पशु बाड़ा है। यह गांव की वाल्मीकि बस्ती के साथ लगता है। कुछ लोग इस पर कब्जा करने के लिए भी कई बार झगड़ा कर चुके थे।
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नौ जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे कुछ लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर के बाहर आ गए। उनको धमकी तो उनके बेटे नीरज ने थाना इसराना के प्रभारी को फोन किया। आरोप है कि करीब डेढ़ घंटे तक भी पुलिस नहीं आई। इस दौरान बाहर खड़े आरोपी दीवार फांदकर घर के भीतर घुस गए। लाठी-डंडों, तलवार व गंडासी से पशुओं पर हमला कर दिया। वे बचाव के लिए आगे आए तो उन पर भी हमला किया। इस दौरान उनका बेटा अंकुश (20) नीचे गिर गया। हमलावरों ने उस पर तलवार और तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उसकी गर्दन और शरीर पर कई जगह तलवार से चोट लगी। जिसके चलते अंकुश की मौत हो गई थी।
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