पानीपत। जिले में 30 अक्तूबर और दो नवंबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार नगर निगम पानीपत और नगरपालिका समालखा क्षेत्र को छोड़कर जिले के गांवों में मोटल चालित वाहन बाइक, जीप, कैंटर, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि पर मतदान के दिन 30 अक्तूबर और दो नवंबर को पाबंदी रहेगी।
ये आदेश चुनाव में कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों, एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, दुग्ध वाहन, पानी के टैंक, इलेक्ट्रीसिटी वैन और ऐसे निजी वाहन जो दिव्यांग व्यक्तियों को लाने और ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं जिनमें इनके अलावा बस सेवाएं और दूसरी वाहन सेवाएं राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उपयोग में लाई जा सकती हैं, पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धार 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।