माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक काेर्ट ने पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के दाेषी सुभाष काे 20 साल कारावास और 35500 रुपये की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर दाेषी काे दाे साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गवाह व एफएसएल रिपाेर्ट के आधार पर फैसला सुनाया है। पुलिस ने इसमें 13 गवाह शामिल किए थे।
डीए मुकेश रंगा ने बताया कि मामला पुराना औद्योगिक थाना पुलिस के अंतर्गत 25 जून 2023 का है। एक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। वह 25 जून काे सुबह साढ़े पांच बजे अपने किराये के कमरे पर आया था। उनकी 16 वर्षीय बहन ने बताया कि वह रात दो बजे एक फैक्ट्री में साे रही थी।
इसी बीच यूपी के कानपुर के सुभाष ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उनको किसी काे इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 506 व 6 पॉक्साे एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पुलिस ने आरोपी सुभाष को 26 जून काे गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक काेर्ट ने शुक्रवार को सुभाष को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा का फैसला सुनाया।