माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। चर्चित बरसत रोड जमीन अधिग्रहण प्रकरण में वीरवार को तीसरे मामले में सुनवाई हुई। प्रकरण में पिछली तारीख पर अधिकारियों ने मुआवजा तय करने के लिए फाइल उच्चाधिकारियों को पेश करने की बात कही थी। जिसकी रिपोर्टर वीरवार को कोर्ट में पेश की गई। इसके साथ ही दूसरे में मामले में कोर्ट द्वारा तय किए गए मुआवजे पर सहमति बनाने के लिए समय मांगा। इस पर संज्ञान लेकर अदालत से इस मामले में अब 29 अक्तूबर की तारीख लगा दी है। इस समय में जमीन के मालिक पक्ष के साथ मुआवजे की सहमति बनाने के आदेश दिए हैं। उधर, दूसरे मामले में अदालत एक्सईएन की बोलेरो गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दे सकती है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
पानीपत में करीब 66 साल पहले बरसत रोड का निर्माण किया गया था। जिसमें कुछ किसानों की जमीन को बिना अधिग्रहण किए ही रोड का निर्माण कर दिया गया था। किसानों ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए मुकदमे रखे थे। इस मामले में पिछली तारीख पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मुआवजे की फाइल उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही थी। जिस पर अदालत ने इसकी रिपोर्ट तलब की थी। इस मामले में वीरवार को फिर से सुनवाई हुई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने फाइल की रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसके साथ ही उन्होंने बरसत रोड के ही दूसरे प्रकरण भारत भूषण बनाम राज्य सरकार में अदालत द्वरा सर्किल रेट के हिसाब से तय किए गए मुआवजे का हवाला दिया। जिस पर अदालत से दोनों पक्षों को इस पर सहमति बनाने को कहा है। इस मामले में अब 29 अक्तूबर को सुनवाई होनी है।
मुजावजा न देने पर लगेगी एक्सईएन की गाड़ी की बोली
दूसरे प्रकरण में अदालत पीडब्ल्यूडी एक्सईएन की बोलेरो गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दे चुकी है। अदालत अदालत ने भारत भूषण बनाम राज्य सरकार प्रकरण में अदालत ने आदेश दिए थे। अदालत उनकी तीन बीघा 12 बिस्वा जमीन है। सर्किल रेट के हिसाब से इसका मुआवजा 1.43 करोड़ रुपये बनता है। अदालत से 17 तक मुआवजा दिने के आदेश दिए थे। नहीं तो एक्सईएन की कुर्क हुई गाड़ी को बेचने की चेतावनी दी थी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। उधर वादी पक्ष मुआवजे की धनराशि से संतुष्ट नहीं है।