माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिला बार एसोसिएशन में संयुक्त सचिव का पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेगा। मंगलवार को हुई फुल हाउस की बैठक में यह अंतिम निर्णय लिया गया है। हालांकि, पहले भी बार एसोसिएशन ने पद को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया था।
कुछ अधिवक्ताओं ने इस मामले में आपत्ति जताई थी। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने इस बार जिला बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद जिला बार एशोसिएशन ने इस बार पांच के स्थान पर छह पद कर दिए थे।
एक उप प्रधान और संयुक्त सचिव का पद महिलाओं के लिए आरिक्षत किया गया था। चुनाव की प्रक्रिया तेज होने के बाद कुछ अधिवक्ताओं ने संयुक्त सचिव को आरक्षित करने पर आपत्ति जताई थी।
गाैरतलब है कि आपत्ति करने वाले अधिवक्ताओं ने फुल आउस की मीटिंग बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की थी। जिसे देखते हुए बार एसोसिएशन के प्रधान ने मंगलवार को बैठक बुलाई। जिसमें संयुक्त सचिव पद को आरक्षित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके बाद पद को महिला अधिवक्ताओं के लिए ही आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।