अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की अदालत ने शार्प शूटर महताब काणा और उसके साथी अरशद को बिहौली के पास वैन सवार लोगों को बंधक बनाकर लूट के मामले में दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों को जुर्माना न भरने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला थाना बापौली के अंतर्गत बिहौली गांव में मई 2013 का है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने एक वैन चालक व कुछ यात्रियों को बंधक बना लिया था। थाना बापौली पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। संजय कॉलोनी निवासी राजेश ने पुलिस को शिकायत दी कि वह रिंकू, सत्यवती, निर्मला, धनपति व मुकेश समेत अन्य कई लोगों के साथ किसी काम से बाहर जा रहे थे। बिहौली के नजदीक एक स्कोर्पियो गाड़ी ने उनकी वैन को रुकवा लिया और उन लोगों ने सभी पर हथियान तान दिए । इसके साथ ही उन्होंने पैसे न देने पर गोली मार देने की धमकी दी और करीब 34,500 रुपये लूट कर फरार हो गए।
पुलिस को घटना की सूचना दी गई और पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। बदमाश ननहेड़ा के पास स्कार्पियो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को इस मामले में मुकीम गैंग का हाथ होने के सुराग मिले। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुकीम गैंग के शार्प शूटर महताब काणा व अरशद को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. एसके गर्ग की कोर्ट ने महताब काणा और अरशद को दस-दस साल की कैद और 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न कराने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा के आदेश सुनाए।