पानीपत के सेक्टर 13-17 थाना स्थित एक गांव में 18 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने सुनाया है। इसके अलावा दोषी पर 30 हजार जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 6 जून 2021 को उसकी मां के पेट मे दर्द था। उसके माता पिता करनाल दवाई लेने जा रहे थे। वह घर से बाहर निकले तो गुरमीत सिंह घर के बाहर खड़ा था। गुरमीत ने पिता से पूछा कि वह कहां जा रहे है तो पिता ने उसे करनाल से दवाई लेकर आने की बात कही। गुरमीत ने कहा कि तब तक वह तुम्हारी बेटी का ध्यान रख लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बेफिक्र होकर जाए।
माता पिता के जाने के बाद वह घर के अंदर चली गई और टीवी देखने लगी। इसी बीच गुरमीत सिंह आया और दरवाजा बंद कर लिया। गुरमीत ने कहा कि वह उसे पसंद करता है, उसने विरोध किया तो आरोपी ने टीवी की आवाज बढ़ाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा। शाम 7 बजे उसके माता-पिता करनाल से दवाई लेकर लौटे तो उसने उन्हें आपबीती बताई।
किस धारा में कितनी सजा और जुर्माना
धारा 376 में दोषी को 10 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा
धारा 452 में दोषी को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा
धारा 506 में दोषी को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा