पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने डेटा स्टोरेज कंपनी को उपभोक्ता से वसूले गए पैसे और किराया ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। यश आईटी सॉल्यूशंस के मालिक ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि जून 2024 में वीपी ब्रॉडबैंड ने उन्हें अपनी एज डेटा स्टोरेज सर्विस स्कीम के तहत डेटा पार्टिकल खरीदने का प्रस्ताव दिया। कंपनी ने दावा किया कि प्रत्येक पार्टिकल पर 1,012 रुपये मासिक किराया 10 वर्ष तक दिया जाएगा।
शिकायतकर्ता ने कुल 27 डेटा पार्टिकल 6,99,310 रुपये में खरीदे। शिकायत में कहा गया कि कंपनी ने सिर्फ अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक ही किराया दिया, इसके बाद एक भी भुगतान नहीं किया। लगातार संपर्क करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस अवधि में 2,14,824 रुपये का किराया बकाया है और कंपनी वादे के मुताबिक भुगतान नहीं कर रही। जिस पर आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और सदस्य विनीत कौशिक ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता के आरोप प्रमाणित हैं और कंपनी ने सेवा में भारी लापरवाही बरती है। आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता के पैसे और किराया मय ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं।