माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अब पानी और सीवरेज के नए कनेक्शन लेने के लिए केवल 1550 रुपये खर्च करने होंगे। सरकार ने रोड कट शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया है। पहले कनेक्शन लेने पर गली या सड़क काटने के शुल्क के रूप में 5940 से 9900 रुपये तक वसूले जाते थे। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह राहत सिर्फ रिहायशी (घरेलू) कनेक्शन लेने वालों के लिए अगले पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
नगर निगम ने शहर में जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अवैध कनेक्शन की पहचान शुरू कर दी है। निगम की टीम अब तक 12,800 नोटिस जारी कर चुकी है। इनमें से करीब 1500 नागरिकों ने आवेदन जमा कर अपने कनेक्शन वैध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आयुक्त ने बताया कि घरेलू जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन जमा होने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित उपभोक्ता को नया कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाया है उनका वार्षिक बिल 1,440 रुपये तक आएगा। मीटर लगे कनेक्शन पर यह बिल केवल 720 रुपये रहेगा। व्यावसायिक कनेक्शन पर सालाना बिल 1500 रुपये और बिना मीटर के 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
पहले निगम की ओर से गली या सड़क तोड़ने पर नागरिकों से भारी रोड कट शुल्क वसूला जाता था। कच्ची या इंटरलॉकिंग ब्लॉक वाली गली के लिए 5940 रुपये, सीमेंट कंक्रीट या तारकोल सड़क के लिए 9900 रुपये तक लिए जाते थे।
ये जमा कराने होंगे दस्तावेज
कनेक्शन के लिए लोगों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री, आवेदक का आधार कार्ड, परिवार पहचानपत्र, फोटो, प्रॉपर्टी आईडी, पानी मीटर का बिल (यदि पहले से है), शपथपत्र निगम कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन पर निगम की टीम मौके का निरीक्षण करेगी। इसके बाद नया कनेक्शन जारी किया जाएगा।