पानीपत। आजाद नगर में शराब ठेके के मामले में अदालत का आदेश आया है। अदालत ने आदेश जारी किए हैं कि ठेकेदार ने 7.55 करोड रुपये की सफल बोली लगाकर शराब ठेके का लाइसेंस लिया है। ठेकेदार को आजीविका से वंचित नहीं किया जा ससका। आज़ाद नगर, पानीपत के निवासियों की ओर से आदेश एक नियम 10 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया। जिस पर तीन जुलाई को सुनवाई होनी है।
आजाद नगर में शराब ठेके के मामले को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। ठेकेदार ने ठेका संचालन की मांग करते हुए सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर 26 जून को सुनवाई हुई थी। आबकारी निरीक्षक विकास सिंह अपना प्रत्यावेदन दिया था। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि शराब ठेका उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर खोला गया है और यह कानूनी रूप से वैध है। प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु पड़ोस में शराब ठेका खोलने को लेकर अभी भी असंतोष बना हुआ है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ठेकेदार ने 7.55 करोड़ की नीलामी जीतकर यह ठेका लिया है। प्रतिवादियों का दायित्व है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें ताकि वादी अपना ठेका चला सके। यदि स्थानीय जनता को कोई आपत्ति है तो वे कानून के अनुसार कानूनी उपाय कर सकते हैं, परंतु कानून हाथ में लेकर हंगामा खड़ा कर वादी की आजीविका में बाधा नहीं डाल सकते। ब्यूरो