अंबाला सिटी। शहर के विकास और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम ने क्षेत्र सभा गठित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा नगर पालिका नागरिक सहभागिता अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत निगम क्षेत्र के सभी 20 वार्डों में क्षेत्र सभाओं का गठन कर दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में सीधे तौर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसमें प्रत्येक वार्ड को अलग-अलग क्षेत्र सभाओं में बांटा गया है। इन सभाओं के पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक अधिकार होंगे। क्षेत्र सभाएं अपने इलाके की विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करेंगी और प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें नगर निगम को भेजेंगी। इसके अलावा, गलियों, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक जल नल, सार्वजनिक कुओं और स्वच्छता इकाइयों के स्थान तय करने में भी मोहल्ले के लोगों की राय निर्णायक होगी।
पात्र लाभार्थियों की पहचान होगी आसान
सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदार तक पहुंचाने के लिए अब क्षेत्र सभाएं मददगार साबित होंगी। ये सभाएं सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगी और उसे प्राथमिकता के साथ आगे भेजेंगी। इसके साथ ही इलाके में नागरिक सुविधाओं की कमियों को पहचानना और उनके समाधान सुझाना भी इनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी।
कर्मचारी संभालेंगे कमान
प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र सभा के लिए एक सदस्य सचिव के रूप में नगर निगम के कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। इनमें क्लर्क, जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सचिव बैठकों और प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखेंगे। क्षेत्र सभा के सदस्यों में संबंधित क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होंगे।