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अब रद्द हो सकता है जेबीएम का टेंडर, निगम ने भेजा चेतावनी का नोटिस

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पानीपत। शहर से कूड़ा उठान में फेल हुई जेबीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निगम ने एजेंसी को ठेका रद्द करने की चेेतावनी का नोटिस भेजा है। जिसमें एजेंसी पर निर्धारित नियम और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसमें जिक्र है कि अगर एजेंसी ने काम तुंरत प्रभाव से शुरू नहीं किया तो टेंडर नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा।
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नोटिस में उल्लेख है कि अगर एक तिमाही में एजेंसी पर सात लाख जुर्माना लगाया जाता है और लगातार सात दिन तक संपूर्ण क्षेत्र में कूड़ा एकत्रित करने की कार्यशैली बंद रहती है तो अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिति 11 जुलाई से बनी है। काम सही नहीं किया गया तो नियमानुसार ठेका रद्द करने का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जाएगा। हालांकि काम बंद रहने की एवज में निगम जेबीएम को 13.69 लाख रुपये का जुर्माना लगा चुका है। इससे पहले भी स्वच्छ एप पर आने वाली शिकायतों का निवारण न करने पर भी एजेंसी को जुर्माना लगाया गया था। अब अगर काम सात दिन बंद रहा तो एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।
बाक्स
- निगम ने जेबीएम पर इन अनियमितताओं का लगाया आरोप:
1- 11 जुलाई से डोर टू डोर बंद कूड़ा कलेक्शन बंद है। नोटिस भेजने के बाद भी एजेंसी ने काम नहीं शुरू किया है। जिससे क्षेत्र में कूड़ा फैल रहा है।
2- कंपनी ने 22 फरवरी से अब तक लगभग 6 लाख टन कूड़ा निंबरी कूड़ा निष्पादन स्थल पर डाला, जिसका निष्तारण या बायो रेमीडेशन नहीं किया गया।
3- निंबरी डंपिंग साइट से कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले जाने या बायो रेमीडीयेशन के लिए चार बार एजेंसी को नोटिस भेजने के बाद ये काम नहीं हुआ।
4- अनुबंध के अनुसार नगर के ठोस कूड़े की ढुलाई के लिए एजेंसी को रीफ्यूज कोम्पेक्टोर लगाना था जो आज तक नहीं लगाया गया।
5- एजेंसी को सामुदायिक डस्टबिन, कंटेनरयुक्त तिपहिया रिक्शा, हाथ रिक्शा अपने खर्चे पर लगाने थे, लेकिन अब तक पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
6- एजेंसी को आम जनता को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए आईईसी गतिविधियां चलाकर रिपोर्ट उपलब्ध करानी थी, जो नहीं करवाई गई हैं।
7- एजेंसी ने पिछले दो साल से कोई भी रूट प्लान इस कार्यालय में जमा नहीं करवाया है।
8- निगम ने एजेंसी को बरसत रोड पर 1.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई थी लेकिन एजेंसी आज तक यहां ट्रांसफर स्टेशन नहीं बना पाई।
9- क्षेत्र के सभी द्वितीयक कूड़ा संग्रहण केंद्र और ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण एजेंसी को करना था। यहां हिंदी और अंग्रेजी में क्षमता, फोन नंबर और चेतावनी अंकित वाले बोर्ड लगाने थे जो नहीं लगाए गए।
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10- स्टेशन के मुख्य द्वारों को इस प्रकार निर्मित नहीं किया गया जिससे बेसहारा पशु इनके अंदर प्रवेश न कर सकें।
वर्जन-
जेबीएम को फिर भेजा नोटिस- निगम
पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बंद है। इसे लेकर एजेंसी को जुर्माना लगाने से लेकर नोटिस तक भेजा जा चुका है। इसके बाद भी काम सुचारू नहीं हो सका। अब टेंडर रद्द करने की चेतावनी का नोटिस जारी किया गया है।
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जितेंद्र नरवाल, सीएसआई, नगर निगम।
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