माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद नगर निगम पानीपत ने शहर में होटल और अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सख्त रुख अपनाया है। निगम ने कुल 185 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 85 अस्पताल और 60 होटल शामिल हैं।
नगर निगम ने सभी संचालकों को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने या नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित होटल और अस्पतालों को सील करने के साथ-साथ मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख होटलों और अस्पतालों को भी नोटिस
नगर निगम की टीम ने मंगलवार को शहर के कई प्रमुख होटलों और अस्पतालों को नोटिस जारी किए। इनमें होटल डेज, हाइव, महाराजा होटल और गोल्ड सहित अन्य प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके अलावा शहर के सभी बड़े अस्पतालों को भी नोटिस दिया गया है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में 60 होटल ही पंजीकृत हैं, जबकि वास्तविक संख्या करीब 250 बताई जा रही है। ऐसे में लगभग 190 होटल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है।
अग्निशमन विभाग भी कर रहा जांच
नगर निगम की कार्रवाई के साथ-साथ अग्निशमन विभाग भी होटलों और अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच में जुटा हुआ है। पिछले पांच दिनों में विभाग ने 11 होटल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं।
इन नियमों का पालन जरूरी
-होटल और अस्पताल में फायर फाइटिंग सिलिंडर होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को इसका प्रयोग करने का तरीका आना चाहिए।
-होटल और अस्पताल में प्रवेश और निकासी के दो-दो द्वार होने चाहिए।
-बेसमेंट, प्रथम तल या फिर बरामद में पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
-दमकल विभाग से एनओस होनी चाहिए।
-नगर निगम से नक्शा पास होना और इसकी अनुसार निर्माण कराना जरूरी है।
सीलिंग और एफआईआर की कार्रवाई तय
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद मौके पर निरीक्षण किया जाएगा। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा और मालिकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में भवन को गिराने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
वर्जन
शहर के होटल और अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें सात दिन में रिपोर्ट देनी होगी। निगम नियमों की पालना न मिलने पर सीलिंग कार्रवाई करेगा।
डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।
बिशनस्वरूप कॉलोनी में होटल और अस्पताल। संवाद