पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में नाबालिग को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वारदात के समय आरोपी की उम्र करीब साढ़े 17 साल थी। इसलिए उसकी फाइल को दूसरे साथी से अलग किया गया था। सीआईए-1 की टीम को चार फरवरी 2018 को सूचना मिली थी कि निजामपुर गंदा नाले के पास दो युवक अवैध हथियार के साथ बैठे हैं।
टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों की घेराबंदी कर ली। इस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर देशी पिस्तौल से फायरिंग कर दी। जबाव में टीम ने हवा में फायरिंग कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में ओमबीर बालिग था। वहीं दूसरा आरोपी नाबालिग था। ब्यूरो