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मार्केट कमेटी ने तीन आढ़तियों की दुकानें की जब्त, चौथी दुकान की प्रक्रिया शुरू

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समालखा। आढ़त की दुकानों में बैंक किराए पर देेने वाले तीन आढ़तियों की दुकान मार्केट कमेटी ने जब्त कर ली हैं। जबकि चौथी दुकान को जब्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। पीपी कपूर ने इस संदर्भ में लोकायुक्त को शिकायत दी थी। पांच दिसंबर को चंडीगढ़ में लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल मामले की सुनवाई करेंगे।
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आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि 23 अगस्त 2014 को उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत देकर समालखा नई अनाज मंडी में आढ़त की दुकानों में अवैध रूप से चल रहे बैंकों को बंद करवाने की मांग की थी। लोकायुक्त के आदेश पर मुख्य प्रशासक द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाए गए। कपूर ने बताया कि आढ़तियों को लिखित शर्तों के आधार पर दुकान व बूथ अलॉट किए गए थे। मार्केटिंग बोर्ड के नियमानुसार अनाज मंडी अलॉटी व्यक्ति सिर्फ कृषि उपजों के क्रय-विक्रय का व्यवसाय कर सकता है। अगर कोई अलॉटी इसका उल्लंघन करता है तो उसकी दुकान जब्त कर ली जाएगी तथा भविष्य में उसे अनाज मंडी में दुकान अलॉट नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई अनाज मंडी में छह बूथों में आढ़तियों ने मोटे लालच के चक्कर में दुकानें बैंक को किराए पर दे दी। जिसमें तीन दुकानों को मार्केट कमेटी ने जब्त कर लिया है जबकि चौथी दुकान को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। दो अन्य बूथों में चल रहे बैंकों को मार्केट कमेटी ने ना तो बंद करवाया है ना ही दुकानें जब्त की हैं।
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कपूर ने ये की मांगे:
1. दुकानों का कब्जा तत्काल मार्केट कमेटी लें। दो अन्य बूथों में चल रहे बैंकों को बंद कर कमेटी कब्जा लें।

2. अवैध रूप से दुकान किराए पर देकर बैंक चलवा रहे आढ़तियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए।

3. मार्केट बोर्ड के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएं।
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