पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष एनडीपीएस एक्ट अदालत से नशा तस्करी के आरोपी सतबीर को दोषी करार दिया।
अदालत से दोषी को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए है। एक आरोपी की सुनवाई के समय मौत होने के कारण उसकी फाइल बंद हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को सीआईए-2 की टीम देशवाल चौक पर गश्त कर रही थी। उस समय टीम को सूचना मिली कि बत्रा कॉलोनी निवासी मिंटू और उसका साथी सतबीर दोनों एक्टिवा पर गांजापत्ती बेचते हैं।
पुलिस ने दबिश देकर रिफाइनरी रोड पर नाकाबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनके पास से एक प्लास्टिक कट्टे में 9.20 किग्रा गांजा पत्ती बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह दोनों दोस्त हैं। पानीपत टोल पास खड़े आंध्रप्रदेश के ट्रक चालक से गांजा पत्ती खरीदी थी। पुलिस ने मॉडल टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। दोषी को छह साल की सजा सुनाई है।