पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा की अदालत ने चाकू से दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के दोषी संदीप को सात साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने शराब के लिए रुपये न देने पर दुकानदार पर चाकू से हमला किया था। घायल दुकानदार के बेटे ने छह जुलाई 2023 में थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
डाडोला गांव निवासी राहुल ने छह जुलाई 2023 को थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पिता ने गांव के बाईपास पर अंडे की दुकान है, उनके बड़े भाई पांच जुलाई को दुकान पर बैठे थे। गांव का ही संदीप कुछ देर बाद उनकी दुकान पर आया और कहा कि उसके पास रुपये खत्म हो गए हैं और उसे ठेके से शराब लेनी है, उनके भाई ने उसको रुपये देने से इन्कार कर दिया इस पर संदीप ने गाली-गलौज की, इसके कुछ देर बाद उनके पिता बिजेंद्र दुकान पर पहुंच गए।
आरोपी तब तक वहां से चला गया। कुछ देर बाद संदीप वापस आया और उनके पिता पर चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा की अदालत ने संदीप को सोमवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 323 में एक साल कठोर कारावास और पांच हजार का जुर्माना, 324 में तीन साल और पांच हजार जुर्माना, 307 में सात साल और 10 हजार, 506 में तीन साल, पांच हजार, 25-1-बी में एक साल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ब्यूरो