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Panipat News: चाकू से हमला कर नकदी और फोन लूटने के दाेषी को 10 साल कैद

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पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गाेपाल शर्मा की अदालत ने दिल्ली के महंत याेगी रणवीर नाथ पर चाकू से हमला कर 75 हजार रुपये और फाेन लूटने के दाेषी संजय काे 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में 13 गवाह अदालत में पेश हुए थे।
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दिल्ली के तिलक नगर निवासी महंत याेगी रणवीर नाथ ने बताया था कि नौ नवंबर 2023 काे दिल्ली से पानीपत के राजनगर में किसी काम से आए थे। वे रात पाैने 11 बजे राजनगर से ई-रिक्शा में सवार हाेकर सिवाह बस अड्डे पर जा रहे थे। अनाज मंडी पुल से आगे पहुंचे ताे ई-रिक्शा खराब हाे गई। वे पैदल ही बस अड्डे की तरफ जा रहे थे। नांगलखेड़ी गांव के सामने शराब ठेके के पास पीछे से एक युवक ने उनकी कमर में लात मार दी। दो युवकाें ने उनके हाथ पकड़ लिए और तीसरे चाकू उसके हाथ पर वार किया। चाैथे युवक ने मारपीट की उनसे 75 हजार रुपये व फाेन लूट लिया। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने इस मामले में विकास नगर के संजय काे गिरफ्तार किया था। उससे 20 हजार रुपये व फाेन बरामद किया था। इस मामले में एक आराेपी नाबालिग निकला। पुलिस ने संरक्षण में लेकर अगली कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने इस मामले में 13 लोगों की गवाही सुनी। इसके आधार पर दोषी संजय को सजा सुनाई।

सीएससी संचालक से लूट एक दोषी, दो आरोप मुक्त
पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गाेपाल शर्मा की काेर्ट ने सीएससी संचालक राहुल से 1.30 लाख रुपये से भरा बैग छीनने के मामले में हिसार के दालमवाला के साहिल को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में हिसार के बरवाला के रिंकू और पानीपत की महावीर काॅलाेनी के अर्जुन काे बरी कर दिया।
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बाबरपुर मंडी के राहुल ने पुलिस काे शिकायत में बताया था कि उनकी सीएससी फरीदपुर गांव में है। वह 29 दिसंबर 2023 काे रात साढ़े नौ बजे सेंटर बंद कर घर जा रहे थे। वह टीडीआई पुल के बीच में पहुंचे ताे पीछे से एक कार चालक ने ओवरटेक किया। कार से दो युवक नीचे उतरे। एक के पास पिस्ताैल थी। उनके साथ हाथापाई करते हुए 1.30 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। पुलिस ने इसमें हिसार के लमवाला गांव के साहिल, सरेडा गांव के रिंकू और महावीर काॅलाेनी के अर्जुन काे गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मामले में साहिल को दोषी करार दिया।
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