पानीपत। बरसत रोड पर खेत में बैठकर शराब पार्टी कर रहे तीन दोस्तों पर चार युवकों ने लकड़ी काटने वाले दा से हमला कर दिया था। हमले से एक युवक का हाथ कट गया था। इस मामले में पांच साल बाद आसन कलां के दीपक को दोषी करार देते हुए एडीजे अमित गर्ग की कोर्ट की ने 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा राज डांसर उर्फ अजय निवासी वधावाराम कॉलोनी, अमित कुंडू निवासी वधावाराम कॉलोनी और विकास नगर निवासी अमित शर्मा को रिहा कर दिया।
शहर थाना पुलिस पुलिस को 21 अक्तूबर 2016 को शिकायत में सतप्रकाश निवासी वधावाराम कॉलोनी ने बताया था कि वधावाराम कॉलोनी निवासी प्रदीप और कुटानी गांव निवासी सुभाष वे दोस्त हैं। 21 अक्तूबर को बरसत रोड स्थित खान होटल में वह और सुभाष बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच प्रदीप आ गया। तीनों ने मिलकर शराब पीने का प्लान बनाया।
इसके बाद उन्होंने बरसत रोड चुंगी के पास स्थित ठेके से शराब की बोतल ली और सुभाष की बाइक पर सवार होकर बरसत रोड स्थित गंदा नाला के पास गांव अजीजुल्लाह के पास हरप्रीत सरदार के खेत में आम के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने लगे। इसी बीच वधावाराम कॉलोनी निवासी अमित कुंडू और तहसील कैंप के विकास नगर निवासी अमित शर्मा आए। उन्होंने कहा कि शराब का आनंद ले रहे हो। यह कहकर वह चले गए।
इसके 10 मिनट बाद अमित शर्मा और अमित कुुंडू के साथ गांव आसन कलां निवासी दीपक और वधावा राम कॉलोनी निवासी राज डांसर उर्फ अजय आए। दीपक ने प्रदीप को कहा तूने हमें जेल में परेशान किया है, अब तुझे हम मजा चखाएंगे। इतना कहते ही दीपक ने अपने हाथ में लिए दा से प्रदीप के सिर पर हमला किया। प्रदीप ने बचाव में हाथ अड़ाया तो उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया था। वहीं सतप्रकाश बचाव के लिए बीच में आया तो आरोपियों ने उसके सिर में शराब की बोतल से हमला कर घायल कर दिया था।