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Panipat News: रेलवे ट्रैक पार कर रहा व्यक्ति, शताब्दी एक्सप्रेस के सामने साइकिल छोड़कर भागा

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पानीपत। पानीपत में आजादनगर-राजनगर निर्माणाधीन अंडर के पास एक व्यक्ति सुबह करीब नौ बजे आलू की बोरी साइकिल पर लादकर रेलवे लाइन पार कर रहा था। जैसे ही वह लाइन के बीच में पहुंचा तो पानीपत रेलवे स्टेशन की ओर से तेजी गति से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। जिसे देखकर व्यक्ति आनी साइकिल ट्रैक पर ही छोड़कर वहां से भाग गया। ट्रेन ने साइकिल को चपेट में ले लिया। जिससे ट्रेन के इंजन में कुछ खामी आ गई। करीब 15 मिनट तक ट्रेन वहीं पर खड़ी रही। उधर, हादसे के बाद आरपीएफ थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली है। लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा।
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बताया जा रहा है कि रविवार को सुबह आजादनगर-राजनगर के पास निर्माणाधीन अंडरपास के सामने एक व्यक्ति सब्जी मंडी से आलू लेकर रेलवे लाइन पार कर था। उसी समय अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन को करीब आता देख व्यक्ति अपनी साइकिल को ट्रैक पर ही छोड़कर साइड में कूद गया। ट्रेन ने साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेन की टक्कर से साइकिल करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रेन के इंजन में भी कुछ तकनीकी खामी आ गई। लॉको पायलट ने तुरंत ही रेलवे स्टेशन पर इसकी सूचना दी और ट्रेन को रोक लिया। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की सूचना पर आरपीएफ थाना पुलिस और रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। करीब 15 मिनट तक ट्रेन भी अंडरपास के पास ही खड़ी रही। इंजन की तकनीकी कमी को दूर कर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। आरपीएफ ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरपीएफ की टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं लगा।

क्या है रेलवे अधिनियम की धारा 153
रेलवे अधिनियम की धारा 153 उस व्यक्ति पर लागू होती है जो जानबूझकर किसी गैरकानूनी काम या लापरवाही से रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। जिसमें ट्रेन पर पत्थर फेंकना या रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाना जैसे कार्य शामिल हैं। इसके लिए 5 साल तक की कैद या जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
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आजादनगर अंडरपास के पास एक व्यक्ति ट्रैक पर अपनी साइकिल छोड़कर भाग गया। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। हादसे के कारण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन करीब 15 मिनट तक अंडरपास के पास ही रुकी रही।
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-दिनेश कुमार मीना, थाना प्रभारी आरपीएफ।
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