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Panipat News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के पड़ोसी युवक अमित को दोषी करार दिया है। अदालत से दोषी को 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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मामले के अनुसार, थाना 13-17 क्षेत्र के निवासी ने 19 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी दो बेटी और एक बेटा है। उनकी 17 वर्षीय बेटी कक्षा 12 में पढ़ाई करती है। वह घर से लापता है।
उन्होंने अमित नाम के युवक पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पांच दिन बाद पुलिस ने किशोरी को राजस्थान के अजीतगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने अमित को भी गिरफ्तार कर लिया था।
पूछताछ में अमित ने बताया था कि वह किशोरी को पसंद करता था और 10 दिन पहले उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे बहलाकर अपने साथ राजस्थान ले गया और अलग-अलग स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अमित को अदालत के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 20 गवाह और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश की। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत से अमित को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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