पानीपत। किला थानाक्षेत्र में पड़ोसी के घर खेलने गई तीन वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को सोमवार को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया। मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
गौरतलब है कि बच्ची का मेडिकल नहीं कराया गया था। कोर्ट ने बच्ची और उसकी मां के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। किला थाने की पुलिस को तीन मई 2019 को दी शिकायत में मां ने बताया था कि उसके चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी तीन वर्ष की है। बेटी पड़ोस में रहने वाले गौरव के घर खेलने के लिए गई थी। आरोपी ने बेटी के साथ बुरी तरह से छेड़छाड़ की। बेटी रोती हुई उसके पास पहुंची और आप बीती बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6, 18 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया और घटनास्थल की निशानदेही कराने के बाद उसे जेल भेज दिया था।
परिजनों ने कर दिया था मेडिकल कराने से इनकार
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जब बच्ची और उसके मां को सामान्य अस्पताल लेकर गई और बच्ची की मेडिकल जांच कराने लगी तो परिजनों ने इनकार कर दिया।
आरोपी ने कबूला, नशे में हुई वारदात
आरोपी गौरव ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया था। आरोपी ने बताया कि उसकी भी तीन वर्ष की बेटी है। पड़ोसी की बेटी उसके पास खेलने के लिए आई थी। उसने शराब पी रखी थी। इसलिए उसके मन में गलत विचार आ गए और वह बच्ची को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की।