कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह लॉकडाउन 3 से 9 मई तक रहेगा। लॉकडाउन में सभी लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। किसी भी नागरिक को पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। केवल आपात सेवाओं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने वालों को ही छूट दी गई है। जिनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के वर्दी धारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने की छूट मिल सकेगी। इनके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट
खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी। रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा।