पानीपत। गृहकलह में पत्नी को ईंट से मारकर मौत के घाट उतारने वाले को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 2019 के मामले में तीन साल चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय वर्मा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
13 सितंबर 2019 को बापौली गांव में राजू का उसकी पत्नी मंजू के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े में राजू ने ईंट से पत्नी के सिर पर कई वार कर दिए। इससे मंजू की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना बापौली थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतका के पिता ओमप्रकाश की शिकायत पर आरोपी राजू पर केस दर्ज कर अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर मंदिर के पास से वारदात में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की गई। आरोपी ने फर्द इंसाफ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस मामले में मुख्य गवाह मंजू के पिता ओम प्रकाश को बनाया गया था। तीन साल चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अजय वर्मा ने पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।