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बाइक, गाड़ी लूटने वाले को आजीवन कारावास

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पानीपत। बाइक और गाड़ी लूटने वाले गांव दिवाना निवासी भोला पुत्र माईराम को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। आरोपी लूट की तीन वारदातों में संलिप्त था।
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वारदात नंबर एक
पूर्वी दिल्ली के सैनिक फार्म निवासी दीपक भल्ला ने 16 मार्च 2018 को समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 15 मार्च को शाम सात बजे शिमला से दिल्ली के लिए चले थे। 16 मार्च की रात करीब एक बजे वह समालखा के पास ठेके से थोड़ा आगे रुके। चालक कृष्णा शराब करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो इसी बीच बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और पहले उसके ड्राइवर पर चाकू से हमला करने लगे तो ड्राइवर भाग गया। इसके बाद हमलावरों ने मिलकर उसकी बाजू पर तीन बार चाकू से हमला किया और गाड़ी लूटकर फरार हो गए।
वारदात नंबर दो
गांव डोडपुर निवासी अनिल कुमार ने 18 मार्च 2018 को समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कपूर फैक्टरी में नौकरी करता है। वह देर रात डिस्कवर बाइक पर सवार होकर घर से फैक्टरी के लिए चला था। जब वह रात 10 बजे जीटी रोड स्थित डीपीएस स्कूल के सामने पहुंचा तो बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और बाइक व 500 रुपये लूटकर फरार हो गए। गत 19 मार्च को गांव गढ़ी छाज्जू के पास आरोपी बाइक को जलाकर फरार हो गए थे, जिस बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया था।
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वारदात नंबर तीन
गांव बिजावा निवासी शिलकराम ने 29 मार्च 2018 को इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह घर से नौल्था कंपनी में जा रहा था। जब वह पौने 11 बजे नौल्था अनाज मंडी के पास पहुंचा तो तीन बदमाशों ने उसे रुकवाया और उसके साथ मारपीट कर बोक्स बाइक लूटकर फरार हो गए।
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