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Panipat: छाजपुर हत्याकांड के 14 दोषियों को उम्रकैद, दो बरी, हर दोषी को देना होगा पौने दो लाख का जुर्माना

Mon, 23 Jan 2023 04:31 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)

सार

12 जून 2016 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में हुक्म सिंह ने बताया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बाद वह अपने बेटे भज्जी व हरी पुत्र राकेश के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पानीपत से अपने घर जा रहे थे। उसके बेटे छज्जू ने बाइक गांव के अड्डे पर एक दुकान के सामने खड़ी की हुई थी। इसी दौरान आरोपी आए और उन पर हमला कर दिया।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पानीपत के गांव छाजपुर में साढ़े छह साल पहले पंचायती जमीन के विवाद में हुई हत्या के 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने हर दोषी पर पौने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक एक साल की अतिरिक्त जेल भी काटनी होगी। इस मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमित गर्ग की अदालत ने मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है।
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अदालत ने गांव छाजपुर निवासी हरि की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या करने के दोष में रवित पुत्र रमेश, विक्की पुत्र जसवंत, शीला पुत्र पारस, सुमित पुत्र जगदीश, रिंकू पुत्र राय सिह, सुंदर पुत्र ओम सिंह, राजेश पुत्र प्रेम, संजय पुत्र बिशनी, अंकुश पुत्र राजेंद्र, जगदीश पुत्र देवी सिंह, तेजपाल पुत्र नरसिंह, साहब सिंह व सचिन पुत्र खल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में जोनी पुत्र साहब सिंह व सुशील पुत्र जयपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सभी पर एडीजे अमित गर्ग की अदालत ने पौने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

12 जून 2016 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में हुक्म सिंह ने बताया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बाद वह अपने बेटे भज्जी व हरी पुत्र राकेश के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पानीपत से अपने घर जा रहे थे। उसके बेटे छज्जू ने बाइक गांव के अड्डे पर एक दुकान के सामने खड़ी की हुई थी। बाइक उठाने के लिए उसका बेटा भज्जी व हरी ट्रैक्टर से नीचे उतर गए।
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जैसे ही भज्जी ने बाइक स्टार्ट की वैसे ही वहां कई बाइक पर सवार होकर सुनील पुत्र जगपाल, रवित पुत्र रमेश, विक्की पुत्र जसवंत, शीला पुत्र पारस, सुमित पुत्र जगदीश, रिंकू पुत्र राय सिह, सुंदर पुत्र ओम सिंह, राजेश पुत्र प्रेम, संजय पुत्र बिशनी, अंकुश पुत्र राजेंद्र, जगदीश पुत्र देवी सिंह, तेजपाल पुत्र नरसिंह, जोनी पुत्र साहब सिंह, सचिन पुत्र खल्ला आए। सभी के हाथों में तलवार, पिस्तौल, हॉकी, सरिए, लकड़ी के बिंडे, गंडासी समेत अन्य हथियार थे। 

सभी बाइकों से नीचे उतरे और भज्जी व हरी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने उन्हें रोकने के लिए मदद की गुहार लगाने के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दोनों को अधमरा कर बदमाश मौके से हथियारों को लहराते हुए अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। 14 जून को हरि की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इन मामले के 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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