पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने कार चोरी का बीमा क्लेम न देने पर कंपनी को एक मौका दिया है। आयोग ने कंपनी को 45 दिन का समय देते हुए क्लेम का निपटारा करने का आदेश दिया है, ऐसा नहीं करने पर आयोग दोबारा फिर मामले की सुनवाई करेगा। पानीपत के अमित ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उसने अपनी ईको कार का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
25 सितंबर 2023 की रात करीब 3:30 बजे उनके घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। इस संबंध में थाना किला, पानीपत में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, साथ ही बीमा कंपनी को भी इसी सूचना दी गई थी। अमित का आरोप था कि सभी दस्तावेज देने के बावजूद बीमा कंपनी ने करीब 2.25 लाख रुपये का क्लेम देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने दावा खारिज करने के पीछे नो-क्लेम बोनस गलत तरीके से लेने का कारण बताया, वहीं, बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने जरूरी दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए, जिसके चलते क्लेम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कंपनी का यह भी कहना था कि क्लेम पूरी तरह खारिज नहीं किया गया बल्कि दस्तावेज के अभाव में बंद किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा व सदस्य डॉ. रेखा चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता पहले सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करे। इसके बाद बीमा कंपनी को क्लेम दोबारा खोलकर 45 दिनों के भीतर फैसला करना होगा।