लॉकडाउन में अब सरकार ने ऑड-ईवन के तहत सभी दुकानों को खोलने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 5 घंटे की छूट दी है, लेकिन पानीपत में दुकान नंबर न होने की वजह से इसका निर्धारण जिला प्रशासन रविवार को नहीं कर सका। असमंजस में सोमवार की सुबह शहर के सभी दुकानदारों ने सात बजते ही दुकानें खोल लीं। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने दिन और दिशा के अनुसार तालमेल बैठाते हुए दुकानों को खोलने के निर्देश दिए। इसके बाद आधी दुकानें बंद हो गईं, हालांकि अपेक्षाकृत कारोबार नहीं होने से दुकानदार मायूस नजर आए। उन्होंने प्रशासन से दुकानों के खोलने की टाइमिंग में संशोधन करने की गुहार लगाई है।
बाजार प्रतिनिधियों ने बताया कि सुबह 7 बजे कोई ग्राहकी का समय नहीं होता। ऐसे तो दुकानें भी खुली रहेंगी लेकिन दुकानदारों को इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए टाइमिंग को बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर दो बजे तक किया जाए, ताकि दुकानदारों की आजीविका चल सके। इस संबंध में दुकानदारों की ओर से प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इंसार बाजार के प्रधान गौरव लीखा ने बताया कि इंसार बाजार में सभी दुकानदारों ने सोमवार को प्रशासनिक आदेशों के अनुसार राइट साइड की दुकानें खोली। वहीं, संयुक्त व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सभी बाजार प्रधान प्रशासन से मिले थे। मांग की गई है कि दुकानों को खोलने का समय बदलकर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक रखा जाए।
उत्तर-पूर्व और लेफ्ट-राइट फार्मूलें से खुलेंगी अब दुकानें-
सोमवार सुबह ही जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए जिसमें बताया गया कि पानीपत में दुकानों का नंबर न होने की वजह से लेफ्ट-राइट व दिशा का फार्मूला अपनाया जाएगा। इसके तहत सोमवार-बुधवार-शुक्रवार को राइट साइड की दुुकानें खुलेंगी। मंगलवार-वीरवार-शनिवार को बाएं तरफ की दुुकानें खुलेंगी। अगर दिशा में कोई असमंजस है तो पूर्व उत्तर दिशा में खड़े होकर दाएं-बाएं की साइड के हिसाब से दुकान खोलने का निर्धारण किया जा सकता है।
आज खुलेेगी ये साइड-
आज मंगलवार है, इसलिए आज लेफ्ट साइड की दुकानों को खोलने का नंबर है। उदाहरण के तौर पर पंजाब से दिल्ली जाते हुए उत्तर दिशा पड़ती है। इसकी लेफ्ट साइड यानी बस स्टैंड, रेडक्रॉस, एसडी व आईबी कॉलेज वाली साइड की दुुकानें खुलेंगी। वहीं, पूर्व दिशा की ओर यानी पानीपत से हरिद्वार की ओर देखते हुए लेफ्ट साइड का हिसाब लगाया जा सकता है, यानी संजय चौक से हैदराबादी अस्पताल की तरफ वाली दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा पुराने नियम पहले जैसे ही रहेंगे, जिनमें आवश्यक श्रेणी वाली वस्तुओं को पहले वाले नियम के अनुसार ही खोला जा सकेगा, लेकिन अब भी शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।