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Panipat News: टैक्सी स्टैंड की जमीन पर अवैध निर्माण, दिया नोटिस

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पानीपत। टीडीआई सिटी में हो रहे अवैध निर्माण पर जिला नगर योजनाकार ने सख्त कार्रवाई की है। मानचित्र का उल्लंघन कर ग्रीन एरिया और टैक्सी स्टैंड के लिए आरक्षित जमीन पर भी दुकानों का निर्माण कर दिया गया।
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इसके साथ ही आरबी साइट पर दुकानें और मकान बना दिए गए, जबकि सामुदायिक केंद्र, हाई स्कूल, डिस्पेंसरी, क्रेच और नर्सिंग होम जैसी सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर भी नियमों को ताक पर रखा गया। योजनाकार निर्माणदायी संस्था तनेजा डवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कारण बताया नोटिस जारी किया है।
टीडीआई सिटी हाउसिंग सोसायटी के उपप्रधान यश गर्ग ने बताया कि टीडीआई सिटी में सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही होने थे। लेकिन निर्माण करने वाली कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया है। उन्होंने बताया कि सिटी में टैक्स स्टैंड, ग्रीन एरिया के लिए आवंटित क्षेत्र में दुकानों का निर्माण कर दिया गया है। इसके साथ ही सामुदायिक केंद्र, हाई स्कूल, डिस्पेंसरी, क्रेच और नर्सिंग होम की जगह पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं। जिस पर जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है।
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डीटीपी ने नोटिस जारी का कहा कि यह कृत्य वर्ष 2007, 2012 और 2017 में जारी लाइसेंस की शर्तों तथा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा 3 बी का सीधा उल्लंघन है। यह जमीन गांव काबड़ी और फरीदपुर की राजस्व सीमा में स्थित है। संबंधित डेवलपर को तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही अलावा डेवलपर को साइट प्लान, स्वीकृत लेआउट प्लान, डिमार्केशन प्लान और लाइसेंस की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण पर अब किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है।
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