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Panipat News: गांजा तस्कर को तीन साल कैद की सजा

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पानीपत। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एडीजे योगेश चौधरी की अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी राजकुमार उर्फ राजू को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि एक मई 2021 को एंटी नारकोटिक्स सैल में तैनात एसआई महावीर सिंह ने इसराना थाना में केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ पढराना-इसराना रोड पर गश्त कर रहे थे। उसी समय एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी पहचान राजकुमार उर्फ राजू निवासी चुलकाना के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से 4.15 किग्रा गांजा बरामद मिला। आरोपी के खिलाफ इसराना थाने में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले की सुनवाई एडीजे योगेश चौधरी की अदालत में हुई। वीरवार को अदालत ने आरोपी को गांजा तस्करी में दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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