माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। सेक्टर 18 स्थित राजकीय महाविद्यालय के सामने एक छात्रा का रास्ता रोककर मारपीट व छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
डेढ़ साल चली सुनाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। डीडीए मुकेश रंगा ने बताया कि 21 अगस्त 2023 को करनाल के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शहर पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया था कि वह दो बेटियों का पिता है। उसने बड़ी बेटी की शादी पानीपत जिले में हुई थी। 2021 में उसकी बेटी का तलाक हो गया था। उसकी छोटी बेटी 17 वर्षीय है। वह पानीपत के एक राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसकी बेटी 21 अगस्त 2023 को कॉलेज गई थी।
दोपहर साढ़े 12 बजे कॉलेज के पास उसकी बड़ी बेटी के तलाकशुदा पति ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके साथ मारपीट की और अश्लील हरकतें की। आरोपी ने उसकी बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जांच के बाद आरोपी को 20 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अदालत ने उसे चार साल की कैद की सजा सुनाई है।