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Panipat News: पांच दोषियों को सात-सात साल की कैद

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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने युवक के साथ मारपीट करने के पांच दोषियों सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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चार आरोपियों मोहित, मंजीत, विकास और अमित पर 40-40 हजार रुपये और प्रदीप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा न करने पर आरोपियों को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष ने बताय कि तीन अक्तूबर 2018 में डाडौला गांव निवासी अमन ने चांदनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह जिला नागरिक अस्पताल में अप्रेंटिस कर रहा था। तीन अक्तूबर की दोपहर करीब ढाई बजे वह अपने चचेरे भाई अमित के साथ बस में सवार होकर गांव जा रहे थे। जैसे ही वह डाडौला चौक पर पहुंचे तो गांव के ही मोहित बस में चढ़ा और उनके चचेरे भाई को नीचे उतार लिया। उसके पीछे वह भी नीचे उतर गया। चाैक पर माेहित के साथी मंजीत, विकास, अमित व प्रदीप मौजूद थे। कुछ देर बाद आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। जिससे वह घायल हो गए थे। प्रदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
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