पानीपत। राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम के अतिरिक्त निदेशक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पानीपत नगर निगम के प्रथम अपीलीय अधिकारी को तीन जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।
एंटी करप्शन संघ के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने नगर निगम में सेनेटरी इंस्पेक्टर रिंकू शर्मा व उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों व अन्य लोगों को लेकर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी थी। इसमें 21 बिंदुओं को शामिल किया था। यह सूचना 15 अक्तूबर 2021 को मांगी थी। इससे संबंधित विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने नगर निगम के अतिरिक्त निदेशक पर 25 हजार का जुर्माना व समय पर पेश न होने के कारण तीन जून को जमानत के कागज के साथ पेश होने के आदेश जारी किए गए है। उन्होंने जीटी रोड पर एनएचएआई पुल के नीचे या उसके आसपास की नगर निगम की जमीन के बारे में जानकारी ली।
मेरठ---एसएन फार्म हाउस 100 फुटा रोड मृतको के शवो को कबिस्तान ले जाते लोगस ------नीटू