पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशा तस्कर इस्लाम को दोषी करार दिया है। दोषी को तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि तीन दिसंबर 2019 को सीआईए-2 में तैनात एएसआई अनिल ने थाना सेक्टर-13-17 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बबैल से राणा माजरा में नशे की खेप लेकर आएगा। जिसके बाद उन्होंने बबैल और राणा माजरा गांव के बीच जांच शुरू कर दी।
उसी समय एक एक व्यक्ति नगला पार की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी इस्लाम ने बताया कि वह हलवाई के पास वेटर का काम करता है। गांव के ही एक युवक ने उसे दो हजार रुपये में 250 ग्राम चरस दी थी।