किला थाना क्षेत्र में पड़ोसी के घर लस्सी मांगने गई 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। वहीं 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
किला थाना पुलिस को 30 मार्च 2019 को दी शिकायत में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी 19 वर्षीय बेटी फरवरी 2019 में पड़ोस में रहने वाले मिंटू पुत्र धीर सिंह के घर लस्सी लेने के लिए गई थी। जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने और घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने डर और बदनामी की वजह किसी को नहीं बताई। आरोपी ने तीन से चार बार बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अंत में बेटी गर्भवती हुई तो उसने आपबीती बताई। जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। हालांकि युवती का बाद में गर्भपात करा दिया गया था। किला थाना पुलिस ने आरोपी मिंटू को 15 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था।