पंचायती कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोप में दोषी पाए जाने पर खंडरा सरपंच शैलेंद्र कुमार को उपायुक्त ने वीरवार को सस्पेंड कर दिया। आरोपों की नियमित जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियमित जांच सौंपी गई। उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि दोषी सरपंच पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता और पंचायत का तमाम रिकार्ड बहुमत प्राप्त पंच को देने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि खंडरा गांव निवासी रमेश कुमार ने ग्राम सरपंच शैलेंद्र कुमार के खिलाफ पंचायती रुपये के गबन करने के 38 आरोप लगाते हुए उपायुक्त को शिकायत देकर जांच की मांग की थी। उपायुक्त ने इसकी जांच बीडीपीओ मतलौडा को सौंप दी थी। जिसके बाद कार्रवाई की गई।