हरियाणा के पानीपत में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंगला की कोर्ट ने अधमी गांव निवासी सफाईकर्मी धर्मवीर की हत्या के आरोपी उसकी के नौशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला 24 जुलाई 2018 का है। अधमी निवासी नौशाद ने गांव के ही सफाईकर्मी धर्मवीर की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। उसने हत्या के बाद शव को भी खुर्द बुर्द कर दिया था। पुलिस ने शव अगले दिन राजनगर और उसकी मोटरसाइकिल बस स्टैंड के पास बरामद की थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या व शव को खुर्द बुर्द करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने अधमी गांव निवासी आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस रिमांड के दौरान हत्या की वारदात कबूल ली थी। आरोपी पर चोरी, डकैती जैसे की संगीन अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र रहेजा ने बताया कि मृतक धर्मवीर नगर निगम की सफाई एजेंसी का एक कर्मचारी ता। आरोपी नौशाद के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। इस बात पर धर्मवीर की 24 जुलाई 2018 को चाकू गोदकर हत्या कर दी।
इसकी सूचना सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। तत्कालीन डीएसपी राजेश फोगाट की दिशा निर्देश में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में तमाम सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट में पेश किए। नौशाद पर हत्या, खुर्द बुर्द करने और एससीएसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।