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हत्या और लूट के दोषी को उम्रकैद

Tue, 01 Sep 2015 11:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला पानीपत
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने घर में घुसकर महिला की हत्या और लूट के मामले में दोषी को उम्रकैद व बारह हजार रुपये का जुर्माने भरने की सजा सुनाई है। कोर्ट इस मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला थाना शहर के अंतर्गत रविदास नगर में 25 अगस्त, 2013 का है।
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सोमबीर ने पुलिस को बताया कि उसकी डेढ़ साल पहले साइना के साथ शादी हुई थी। यह साइना की उसके साथ दूसरी शादी थी। उसको पहले पति से तीन लड़के व चार लड़कियां थीं। बड़ी लड़की शाइस्ता की घरौंडा निवासी राजबीर के साथ शादी की थी।

राजबीर की मौत हो गई थी और उसके नाम का प्लॉट शाइस्ता को मिल गया। शाइस्ता ने पांच लाख में प्लॉट बेच दिया और इसमें से पौने तीन लाख रुपये अपनी मां साइना के पास रख दिए। आरोप है कि शहर के रविदास नगर में कुछ लोग सोमबीर के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया।
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आरोपियों ने उसकी लड़की शाइस्ता व नातिन व अपहरण कर लिया और बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी साइना की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश घर में रखे पौने तीन लाख लूट ले गए। थाना शहर पुलिस ने इसमें कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस ने झिंझाना शामली निवासी मुख्य आरोपी सरफराज, नदीम निवासी गढ़ी हसनपुर शामली, सलीम निवासी सहारनपुर व आदिल निवासी शामिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सरफराज से एक देसी पिस्तौल व पांच कारतूस बरामद किए और महिला साइना के शव से बरामद कारतूस से मेल खा गए। पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार की कोर्ट के सामने गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को सबूत पेश करने के आदेश दिए। जिसमें महिला साइना के शव में मिले गोली व मुख्य आरोपी सरफराज से बरामद पिस्तौल से निकली पाई गई। कोर्ट ने इसी को आधार मानते हुए हत्या व लूट में सरफराज निवासी झिंझाना शामली को दोषी और बाकी तीन आरोपियों नदीम, सलीम व आदिल को बरी कर दिया था।
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कोर्ट ने दोषी सरफराज को उम्रकैद, 12 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना जमा न कराने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटने की सजा सुनाई। ग
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