फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

धर्म परिवर्तन कर किशोरी से रचाई शादी, पिता बोले- अब 3 बड़े बच्चों की नहीं होगी शादी

विज्ञापन
विज्ञापन
एक पिता ने बाल निषेध अधिकारी से उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर शादी करने वाले युवक पर कार्रवाई करने और शादी को अमान्य करार दिए जाने की गुहार लगाई है। पिता का कहना है कि उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शादी की है और लड़के की उम्र भी शादी योग्य नहीं है और बेटी की उम्र भी साढ़े 17 साल है। छोटी बेटी के इस कदम के बाद से बड़े बेटे और दो बेटियों के रिश्ते आने बंद हो गए हैं। गौरतलब है कि एक समुदाय के युवक ने दूसरे समुदाय की किशोरी को घर से भगा कर, पहले उसका धर्म परिवर्तन करवाया, इसके बाद घरौंडा में एक धार्मिक स्थल में शादी रचा ली। हालांकि किशोरी के पिता ने बेटी की गुमशुदगी का केस दर्ज कराते वक्त उम्र 19 साल बताई थी। पुलिस ने लड़की व युवक को करनाल की एक कॉलोनी से बरामद किया था। जिसके 164 के बयान में लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करना कबूल कर लिया और पुलिस ने केस कैंसल कर दिया। सोमवार को पिता की शिकायत पर किशोरी व युवक को बुलाया गया। जहां दस्तावेजों के आधार पर दोनों की ही उम्र अभी शादी योग्य न मिलने पर किशोरी को करनाल स्थित शेल्टर होम में भिजवा दिया गया। वहीं युवक ने उसकी उम्र 21 साल की बता कर अपने दस्तावेज पेश करने का बुधवार का समय मांगा था, लेकिन वो पेश नहीं कर सका। संबंधित मामले में डब्ल्यूसीडी अधिकारी द्वारा जांच जारी है।
विज्ञापन

- किशोरी के इस कदम से तीन बड़े बच्चों की अब नहीं होगी शादी, इसलिए पिता ने दी शिकायत:
किला थाना क्षेत्र निवासी पिता ने बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को संबंधित मामले की शिकायत दी। रजनी को दी शिकायत में पिता ने बताया कि पुलिस को उसकी किशोरी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत देते हुए उसे उसकी बेटी की उम्र सही नहीं पता था। इसलिए उसने करीब 19 साल लिखवा दिया था। पुलिस और कोर्ट ने इसी को आधार मानते हुए उसकी नाबालिग बेटी को बालिग मानते हुए युवक के साथ रहने की अनुमति दे दी। जबकि हकीकत में उसकी बेटी साढ़े 17 साल की है। वहीं पिता ने बताया कि युवक की उम्र भी अभी शादी के योग्य नहीं है। उसकी उम्र भी 20 की है। पिता ने कहा जून माह के बाद वो इसकी शिकायत अब इसलिए कर रहा है, क्योंकि किशोरी के इस कदम उठाने के बाद से उसके बड़े बेटे सहित दो बड़ी बेटियों के रिश्ते आने बंद हो गए व जिंदगी भर कोई उसके बच्चों से शादी नहीं करेगा।
- जांच में दोनों की उम्र निकली शादी के अयोग्य, युवक उसकी उम्र का दस्तावेज नहीं कर पाया पेश:
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि किशोरी के पिता ने सोमवार को शिकायत दी थी। साथ ही किशोरी की उम्र संबंधित दस्तावेज भी पेश किए थे। जिसके बाद किशोरी सहित युवक व उसके परिजनों को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया गया। जहां किशोरी ने बताया कि उसके भाग जाने के बाद युवक ने पहले उसका धर्म परिवर्तन करवाया व इसके बाद वो घरौंडा के गुरूद्वारे ले गया, जहां उसके साथ शादी रचाई। वहीं किशोरी को पानीपत सीसीआई भिजवा दिया गया। युवक की उम्र भी करीब 20 साल है, लेकिन युवक उसकी उम्र 21 साल की होने का दावा कर रहा है। लेकिन वो अपनी उम्र का कोई दस्तावेज नहीं दे पाया है। युवक के परिजनों ने इसके लिए बुधवार तक का समय मांगा था। वीरवार को इस मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें