फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लड़की के अपहरण के दोषी को तीन साल कैद

Wed, 23 Apr 2014 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत
विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लड़की को अगवा करने के मामले में दोषी को तीन साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन



मामला थाना इसराना के अंतर्गत पूठर गांव में 29 अप्रैल 2013 का है। ग्रामीण बिजेंद्र ने गगसीना निवासी संदीप उर्फ सोनू पर उसकी लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था।

इसमें उसकी बहन मंजू और उसके पति सुनील पर भी आरोप थे। थाना इसराना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार मई 2013 को लड़की को बरामद कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश कर दिया था।
विज्ञापन


जहां से इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोप है कि गगसीना निवासी संदीप पूठर गांव में अपनी बहन मंजू के पास रहता था और यहां से उसकी लड़की को अगवा कर ले गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत ने इस मामले में आरोपी संदीप उर्फ सोनू को दोषी करार दे दिया और उसकी बहन मंजू व उसके जीजा सुनील को बरी कर दिया था। अदालत में दोषी संदीप की सजा पर मंगलवार को बहस हुई।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें